राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, छह महीने से लेन-देन नहीं तो कार्ड होगा निष्क्रिय

 

एक अक्टूबर से लागू हुई नई व्यवस्था, कार्ड स्थायी रूप से रद्द होने से पहले मिलेगा 90 दिन का मौका

 

चंपावत, 06 अक्टूबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्डों की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के तहत एक अक्टूबर 2026 से छह माह तक राशन का उपयोग नहीं करने वाले कार्डों की पहचान कर उन्हें स्वतः निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

 

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को लगातार छह माह से राशन का कोई लेन-देन नहीं करने वाले ‘साइलेंट राशन कार्ड’ चिन्हित किए जाएंगे। इसके बाद अगले माह की पहली तारीख को ऐसे कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे।

 

हालांकि, निष्क्रिय किए गए कार्ड को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले लाभार्थियों को 90 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। इस अवधि में उन्हें ई-केवाईसी के साथ क्षेत्रीय सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

 

विभाग द्वारा आधार क्रॉस-मैचिंग के जरिए डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी पहचान की जाएगी। यदि किसी राशन कार्ड या लाभार्थी का नाम निष्क्रिय किया जाता है तो इसकी सूचना पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

 

जिला पूर्ति अधिकारी ने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने कार्ड की स्थिति को लेकर सतर्क रहें और समय रहते ई-केवाईसी व सत्यापन पूरा कराएं, ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन का लाभ लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।